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कृषि बिल किसके हक में – किसान या उद्योगपति?

Hemlata by Hemlata
January 23, 2023
in Political & Social
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farmer_protest_agriculture_bill

23 दिसंबर को हम पूरे देश में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं, वह दिन जब किसानों द्वारा देश की प्रगति के लिए किए गए उनके अथक योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया जाता है। किसानों के जीवन और उनकी आवश्यकतानुसार उनके जीवन को सुखद बनाने के लिए सरकारों ने उनके समर्थन में कई कृषि बिल पारित किए  जिससे किसानों का जीवन बेहतर बने।

 बहरहाल पिछली 23 दिसंबर 2020 को देश एवं अन्य राज्यों के उन्हीं किसानों ने दिल्ली में कड़ाके की ठंड में सिंधु बॉर्डर पर सड़कों पर बैठ कर मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि बिल विधेयकों का जमकर विरोध किया। किसानों के समर्थन में देश भर के किसान संगठन, किसान हितों के लिए संघर्ष करने वाले चिंतक, देश के विश्वविद्यालयों के युवा, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, महिलाएं, बच्चे इस विरोध प्रदर्शन में उनका साथ देकर उनकी हौसलाअफ़ज़ाई कर रहे हैं। 

इस किसान आंदोलन के पहले दिन से लेकर अब तक पूरे देश में इस बिल के विरोध में किसानों की मौत का आंकड़ा 60 के पार चला गया है।

यहाँ तक कि मौजूदा सरकार के साथ गठबंधन वाली राजनैतिक पार्टियां भी इन बिलों का विरोध कर रहीं हैं। केन्द्र में मौजूदा सरकार पर किसान विरोधी एवं अन्यायकारी सरकार होने के आरोप भी लग रहे हैं। मौजूदा सरकार में गठबंधन वाली शिरोमणी अकाल दल की मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किसानों के समर्थन में इन किसान बिलों के विरोध में मौजूदा सरकार से अपने मंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया है।

ठीक वहीं देश के किसानों एवं अन्य संगठनों का कहना है कि ‘ये तीनों कृषि बिल किसान विरोधी हैं और ये किसानों की रीढ़ को तोड़ देंगे।’

ऐसे में मौजूदा सरकार द्वारा लाये गए तीन किसान बिल क्या हैं ? आइए इनको समझने की  कोशिश करते हैं 

1 . आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodity Act) :   इस बिल में सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की   सूची में महत्वपर्ण बदलाव किए है। इस बिल के अनुसार अब इस सूची में अनाज, खाद्य तेल-तिलहन, दाल-दलहन,  आलू और प्याज़ को इस सूची से हटा दिया गया है। सरकार का कहना है कि अब किसान और साहूकार या उद्योगपति दोनों भंडारण कर सकते हैं। इसकी कोई सीमा भी तय नहीं की गई है। भंडारण सिर्फ दो ही सूरतों में नहीं हो सकता वह हैं युद्ध और आपदा।

1955 में यह बिल कालाबाज़ारी और जमाखोरी को रोकने के लिए बनाया गया था परन्तु पारित हुए बिल से कालाबाज़ारी को खुलेआम छूट दी गई है। किसान के पास भंडारण के लिए जगह नहीं होती, जिसका अर्थ है भंडारण सिर्फ साहूकार या उद्योगपति ही करेंगे। वह अपने मुनाफे के लिए उन वस्तुओं को तब तक अपने पास रखेगा जब तक इन वस्तुओं की कीमत में बढ़ोतरी न आ जाए। अब अध्यादेश पारित होने के बाद प्रशासन भी इन्हें भंडारण करने के लिए नहीं रोक सकता। जिससे साहूकार या उद्योगपति अपने मनमुताबिक इन वस्तुओं को बेचेगा जिसमें सरकार भी हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी। 

ऐसा प्रतीत होता है जैसे सरकार ने यह बिल किसानों के लिए नहीं अपितु बड़े-बड़े उद्योगपति या साहूकारों द्वारा कालाबाज़ारी को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है।  

2 . मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता (Empowerment and Protection  Agreement on Price Assurance & Farm Service Act):   यह बिल किसानों को अपनी फसल की बुवाई करने से पहले ही उसकी कीमत तय करने और बेचने की सुविधा प्रदान करता है, अर्थात अब किसान एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जिसमें किसान वह फसल उगाएगा जो उस उद्योगपति को चाहिए वह भी पहले से तय दामों में। अगर फसल का दाम फसल कटाई के बाद फसल के दाम कम भी हो जाएं तो भी किसान को नुकसान नहीं होगा परन्तु कीमतें बढ़ जाती हैं तो भी किसान उसी कीमत पर फसल बेचने को बाध्य रहेगा।

Image source:Javatpoint

हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक तरह का जुआ है। अच्छी बात यह है कि किसान जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा वह फसल ले जाने के लिए साधन भी देगा जिससे आवागमन का खर्चा बेचेगा। दूसरी ओर अगर कंपनी  किसान से तय दामों पर किसी कारणवश फसल नहीं खरीदती है या फिर अपना तबादला घोषित कर देती है या गुणवत्ता का हवाला देकर किसानों से उनकी फसल तय दामों में नहीं खरीदती है तो ऐसे स्थिति में किसान कोर्ट नहीं जा सकता। 

सरकार ने “विवाद निवारण बोर्ड” का गठन किया है, जिसे 30 दिन के अंदर विवाद निपटाना होगा। अगर यह बोर्ड असफल रहता है तो अंतिम फैसला ज़िला स्तर के सरकारी अधिकारी यानी एस.डी .एम करेगा। हालांकि किसानों द्वारा भारी प्रदर्शन के बाद सरकार यह कह रही है कि किसान अब कोर्ट में अपील कर सकता है। 

जब सौदा उद्योगपति के साथ हो तो हमें याद रखना चाहिए कि बिज़नेस में बड़ी मछली छोटी मछली को खाती आई है। अब वोडाफोन को ही देख लीजिए पहले वह हच और आडिया कंपनी को निगल गई। फिर करोड़ों का घोटाला कर सरकार से झूठे वादे कर अपना करोड़ों रुपए माफ कराया और बाकी घोटाले के पैसों के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस कर भारत सरकार को ही हरा दिया।

उद्योगपतियों को सिर्फ मुनाफे से मतलब है जिसके लिए वह आने वाली हर रुकावट के साथ फायदा का समझौता करना जानता है। उद्योगपति विवाद निपटाने के लिए कोर्ट में पैसे फेक सकता है परन्तु किसान नहीं। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भविष्य अंधकार में नज़र आ रहा है।

3 . कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (Farmer’ Produce Trade and Commerce (Promotion & Facilitation):  इस बिल के मुताबिक किसान अपनी फसल एम एस पी ( न्यूनतम समर्थन मूल्य ) पर मंडी के अलावा देश के किसी भी हिस्से में बेच सकता है। मंडी के अलावा किसान अपनी फसल कहीं भी बेचता है तो उसे शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा किसान अपनी फसल ऑनलाइन भी बेच सकता है।

एनएसएसओ ( राष्ट्रीय सेम्पल सर्वे ऑफिस ) की 2012-13 के रिपोर्ट के मुताबिक भारत के महज़ 10% किसान ही अपनी फसल एमएसपी पर बेचता है, अर्थात महज़ 10% किसान ही अपनी फसल मंडी में बेचता है बाकी किसान अपनी फसल बाहर ही बेचते हैं। सरकार ने जो इस बिल में कहा है वह पहले से ही हो रहा है।

इस बिल के अनुसार किसान अगर अपनी फसल मंडी में बेचता है तो उसे शुल्क देना होगा, वहीं अगर बाहर बेचता है तो कोई शुल्क नहीं लगेगा। जिसका सीधा प्रभाव मंडियों पर पड़ेगा। हालांकि अब केंद्र सरकार का कहना है राज्य सरकार अगर चाहें तो प्राइवेट मंडियों पर भी टैक्स लगा सकती है परन्तु यह मंडिया पहले ही राज्य के अंतर्गत आती है। इन सूरतों में या तो केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप न करे या फिर प्राइवेट मंडियों पर टैक्स अनिवार्य करे। 

Image Source: Prabhasakshi

दूसरी ओर अगर किसान अपनी फसल मंडी के बाहर बेचता है तो उसे या तो बाज़ार में बैठना पड़ेगा क्योंकि वह कहीं भी अपनी दुकान नहीं लगा सकता। या फिर उसे अपनी फसल ट्रैक्टर में ले कर घूमना पड़ेगा जिससे आवागमन का खर्चा बढ़ेगा और साथ ही फसल ना बेच पाने पर फसल के खराब होने का डर भी रहेगा।

वहीं दूसरी ओर आढ़ती जिन्हें हम  बिचोलिया कहते हैं उन्हें हटा देना चाहिए लेकिन वह किसानों के लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होते हैं। क्योंकि आढ़ती भले ही बाज़ार से 2.5% कम दामों में फसल खरीदेगा परन्तु वह किसान को उसी समय सारी फसल की कीमत अदा कर देगा। जिससे किसान अपना समय बाज़ार में न लगाकर अपनी फसल बोने में लगाएगा।

किसानों का क्या डर है  ? 

इस बिल के आने से किसानों का एमएसपी ( न्यूनतम समर्थन मूल्य )छिन जाएगा, जिससे किसान अपनी फसल को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य में नहीं बेच पाएगा। हालांकि सरकार का कहना है कि एमएसपी रहेगी। वहीं सांता समिति के अध्यक्ष रह चुके नितिन गडकरी ने यह स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ‘ एमएसपी सरकार की आर्थिक व्यवस्था पर एक बोझ है, क्योंकि सरकार जो फसल किसानों से एमएसपी की वजह से ज़्यादा दामों मे खरीदती है वह उसे बीपीएल के तहत 2 रुपए गेहूं और 3 रुपए चावल के भाव में गरीबों को देना पड़ता है। ‘

क्यों एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य ) पर सबसे ज़्यादा विरोध पंजाब और हरियाणा के किसान कर रहे हैं ? जबकि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इसका विरोध नहीं दिखाई दे रहा है 

महाराष्ट्र गन्ने की खेती के लिए जाना जाता है और वहां फेयर एंड रेमुनेरटिव के तहत गन्ने की खरीद बिक्री के लिए मूल्य तय होता है। वहीं उत्तर प्रदेश में भूमि बागवानी की अधिकता है। वहीं सरकार पंजाब और हरियाणा से 90% अनाज खरीदती है, जिसकी वजह से भारत के बाकी हिस्सों के किसान एमएसपी से भली भांति परिचित नहीं हैं। सरकार एमएसपी 23 फसलों पर निर्धारित करती है परंतु किसानों से सिर्फ 2-3 फसलों पर ही एमएसपी पर खरीदती है वह भी सिर्फ पंजाब और हरियाणा में। जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हरियाणा और पंजाब के किसानों का विद्रोह जायज़ है।

बिहार में एपीएमसी (न्यूनतम समर्थन मूल्य ) मंडी के हटने से क्या प्रभाव पड़ा ?

साल 2006 में बिहार भारत का वह पहला राज्य बना जहां एपीएमसी एक्ट को खत्म किया गया था और यह कहा गया था कि इससे किसानों को फायदा होगा। भारत के विचारों में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार 2001-02 से 2016-17 तक बिहार की कृषि विकास दर देश की औसत कृषि विकास दर से कम रही है। एपीएमसी के हटने के बाद बिहार के किसान औने-पौने दामों में अपनी फसल साहूकारों को बेचने के लिए मजबूर है। जिसकी वजह से बिहार में रह रहे किसान बड़े शहरों में रोजी रोटी के लिए पलायन करते है।

कुछ सवाल सरकार से ?

सरकार अगर हकीकत में किसानों का भला चाहती है तो सरकार को हर फसल की गुणवत्ता के अनुसार एक मूल्य निश्चित करना चाहिए। अगर साहूकार, उद्योगपति या आढ़ती किसानों से निर्धारित दाम से कम दाम में फसल खरीदेगा तो कानूनी कार्यवाही होगी।

आज भी हमारे देश मे भंडारण की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं है। अनाज के भंडारण के लिए अगर अडानी ग्रुप आधुनिक तकनीक (सिलो) का इस्तमाल कर सकता है तो सरकार क्यों नहीं ? जीडीपी में भारी गिरावट के बाद भी अगर सरकार नया पार्लियामेंट बना सकती है तो अन्नदाताओं के लिए आधुनिक भंडारण क्यों नहीं बना सकती ? क्यों सरकार जीडीपी बचाने वाले किसानों के बारे में न सोचकर उद्योगपतियों को सहारा दे रही है ? सरकार से सवाल अनेक हैं परन्तु सरकार के जवाब से न किसान को आश्वासन मिला और न ही देशवासी संतुष्ट हुए।

Tags: #agriculture_bill#kisan_riot#MSP#Punjab_Haryana
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